ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान मिला? ऐसे करें शिकायत
ऑर्डर किया गया सामान और डिलीवर हुआ प्रोडक्ट अलग है या गुणवत्ता खराब है? अपने उपभोक्ता अधिकारों के लिए आवाज उठाएं।
आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान खरीदने के लिए लोग अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी-कभी ग्राहक को ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट की जगह दूसरा सामान मिल जाता है, प्रोडक्ट खराब निकलता है या उसकी गुणवत्ता वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुरूप नहीं होती।
ऐसी स्थिति में अपनी शिकायत को नजरअंदाज न करें। सबसे पहले संबंधित शॉपिंग प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर से संपर्क करें और ऑर्डर, बिल तथा प्रोडक्ट की तस्वीरें सुरक्षित रखें। अगर समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो आप भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline – NCH) पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
📞 कॉल: 1915
💬 WhatsApp: 8800001915
🌐 आधिकारिक वेबसाइट: consumerhelpline.gov.in
शिकायत करने के लिए अपना विकल्प चुनें
कॉल करके शिकायत करें
हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी समस्या बताएं और शिकायत दर्ज कराने में सहायता लें।
समय: सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, राष्ट्रीय अवकाश छोड़कर
अभी कॉल करेंWhatsApp से शिकायत करें
WhatsApp पर NCH से जुड़ें और दिए गए निर्देशों के अनुसार शिकायत की जानकारी भरें।
मोबाइल पर WhatsApp उपलब्ध होना चाहिए।
WhatsApp पर शिकायत करेंऑनलाइन शॉपिंग की शिकायत कब कर सकते हैं?
अगर आपको नीचे दी गई समस्याओं में से किसी का सामना करना पड़ा है, तो आप अपनी शिकायत संबंधित प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन तक पहुंचा सकते हैं।
- ऑर्डर किए गए सामान की जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट डिलीवर होना।
- खराब, टूटा हुआ या काम न करने वाला सामान मिलना।
- प्रोडक्ट की विशेषताएं या गुणवत्ता वेबसाइट पर दी गई जानकारी से अलग होना।
- रिफंड या रिटर्न के अनुरोध पर उचित सहायता न मिलना।
- ऑर्डर कैंसिल होने के बाद भी रिफंड में समस्या आना।
- गलत जानकारी, भ्रामक विज्ञापन या अन्य अनुचित व्यापार व्यवहार का सामना करना।
कॉल करके शिकायत कैसे दर्ज करें?
WhatsApp से शिकायत कैसे करें?
ध्यान दें: WhatsApp बटन चैट खोलता है। शिकायत तभी दर्ज मानी जाएगी जब आप वहां आवश्यक जानकारी देकर प्रक्रिया पूरी कर लें।
शिकायत करने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें
- ऑर्डर आईडी और ऑर्डर कन्फर्मेशन का स्क्रीनशॉट।
- ऑनलाइन भुगतान की रसीद या इनवॉइस।
- प्राप्त प्रोडक्ट की साफ तस्वीरें या वीडियो।
- प्रोडक्ट की पैकेजिंग और शिपिंग लेबल की तस्वीर।
- विक्रेता या कस्टमर केयर के साथ हुई बातचीत का रिकॉर्ड।
- रिटर्न, रिप्लेसमेंट या रिफंड अनुरोध का विवरण, यदि उपलब्ध हो।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर क्या है?
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का टोल-फ्री नंबर 1915 है। आप 1800-11-4000 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
2. WhatsApp पर शिकायत किस नंबर पर करें?
आधिकारिक WhatsApp नंबर 8800001915 है। ऊपर दिए गए बटन से चैट खोलकर निर्देशों का पालन कर सकते हैं।
3. क्या गलत सामान मिलने पर शिकायत कर सकते हैं?
हां, ऑर्डर किए गए सामान से अलग प्रोडक्ट, खराब गुणवत्ता या अन्य उपभोक्ता संबंधी समस्या होने पर शिकायत की जा सकती है। अपने दावे के समर्थन में उपलब्ध सबूत रखें।
4. क्या NCH पर शिकायत करने से रिफंड की गारंटी मिलती है?
नहीं। NCH शिकायत के समाधान के लिए संबंधित कंपनी या संस्था तक मामला पहुंचाने में मदद करती है, लेकिन रिफंड या समाधान की गारंटी नहीं देती।
5. शिकायत दर्ज करने के बाद क्या करें?
अपना डॉकेट नंबर सुरक्षित रखें और आधिकारिक NCH पोर्टल पर उपलब्ध विकल्पों से शिकायत की स्थिति देखें। समाधान न मिलने पर उपयुक्त उपभोक्ता आयोग में जाने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
निष्कर्ष
ऑनलाइन शॉपिंग में गलत या खराब सामान मिलने पर चुप रहना जरूरी नहीं है। पहले विक्रेता या शॉपिंग प्लेटफॉर्म से समाधान मांगें। यदि आपकी समस्या हल नहीं होती, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 या WhatsApp 8800001915 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया अपनाएं। अपनी ऑर्डर डिटेल और सबूत सुरक्षित रखें तथा शिकायत नंबर संभालकर रखें।
आधिकारिक जानकारी के लिए: National Consumer Helpline (NCH)